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Patna High Court: 2013 में प्रधानमंत्री की सभा में बम ब्लास्ट करने वालों को सुनाई गई सजा, HC ने दिया उम्रकैद

Anjali Singh • LAST UPDATED : September 11, 2024, 2:13 pm IST

HC gave life imprisonment

India News Bihar (इंडिया न्यूज़) Patna Highcourt: 2013 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने के लिए पटना पहुंचे थे। बता दें कि इस बम ब्लास्ट ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था।

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जानें डिटेल में

घटना के तुरंत बाद, इस मामले की जांच शुरू की गई थी और 31 अक्टूबर 2013 को इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया था। NIA ने इस मामले की गहन जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें कई गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।

उम्रकैद की सजा सुनाई

बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस केस का अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला है, वहीं इस निर्णय से यह संदेश भी गया है कि आतंकवाद या किसी भी प्रकार की हिंसा के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के तरफ से इस मामले पर निचली कोर्ट में पटना हाई कोर्ट को चुनौतो दी गई थी। प्रधानमंत्री की सभा के दौरान हुई इस घटना ने उस समय की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे।

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