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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana : कोरोना से मौत पर भी नॉमिनी को मिलेगा रुपया

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: इस समय देश दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है। बड़ी संख्या में रोज कोरोना के केसों में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंवेस्टमेंट किया है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को दो लाख रुपये मिलेंगे। यह एक सालाना योजना है जिसे छह साल पहले भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को सालाना 330 रुपये जमा करने होते हैं। (Insurance Cover Of 2 Lakhs In Rs 330)

प्राकृति आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृति उथल-पुथल से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। यहां तक कि आत्महत्या और हत्या जैसे किसी भी मृत्यु में इसके तहत क्लेम मिलता है। योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत पर नॉमिनी या परिवार को दो लाख रुपए की राशि मिलती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से भी मौत होती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या परिवार को बीमा की दो लाख रुपए की राशि मिलेगी।

What is Prime Minister’s Life Insurance Scheme

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक टर्म (Insurance Scheme) इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद लाभ मिलता है। यदि पॉलिसीधारक समय पूरा होने के बाद ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है।

सालाना 330 रुपए का देना होगा प्रीमियम:  (Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme) का लाभ लेने के लिए हर साल 330 रुपए का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होगी।

एक जून से 31 मई तक होता है कवर पीरियड: एक जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana policy) पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। इसमें रिस्क कवर स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है।

बैंक अकाउंट होना जरूरी: (Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme) का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को ढटखखइ का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।

 

कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम? नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं।

कहां से ले सकते हैं लाभ? (Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana) यह स्कीम एलआईसी के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है, कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइअप हैं।

कौन ले सकता है लाभ (Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme)

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • 18 से 50 साल तक का व्यक्ति बीमा ले सकती है।
  • बीमा लेने के लिए मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है।

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Suman Tiwari

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