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Rahul Gandhi: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

BY: Gargi Santosh • LAST UPDATED : April 20, 2023, 11:15 am IST
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Rahul Gandhi: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Rahul Gandhi

India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi, सूरत: ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम मामले में दायर याचिका को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल ने 3 अप्रैल को मानहानि केस में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसी सिलसिले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नेता की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी की थी। इसी के तहत सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। राहुल को दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी और इसके अगले दिन ही उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी थी।

ये भी पढ़ें: सुनवाई से पहले राहुल का केंद्र पर हमला, बोले- ‘ज़मीन सेठ की, लेकिन सेठ किसका?’

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