केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान एक लॉ स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि राहुल की सदस्यता रद्द होने का 2024 चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि वकील साहब ये बताओ कि कोई क्या बदलाव कर सकता है, जब वह हमेशा अनुपस्थित रहता है।
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को कानून के मुताबिक बताया। स्मृति ईरानी ने कहा, ये फैसला बताता है कि देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा लग रहा है कि यह केंद्र सरकार है, जिसने राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया. जबकि यह का निर्देश है. स्मृति ने कहा, संबंधित व्यक्ति (राहुल) ने एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे ओबीसी समुदाय के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की.
स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कोर्ट में केस साक्ष्य के आधार पर लड़ा गया अगर आप फैसला पढ़ें, तो इसमें लिखा है कि आरोपी व्यक्ति ने अपना बचाव नहीं किया या तो उनके संगठन में कोई उनका बचाव नहीं करना चाहता था या राहुल गांधी को लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं।
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने 30 दिन के लिए राहुल की सजा को सस्पेंड कर दिया था। राहुल को दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी हराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी।
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