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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ईडी को लेकर जारी किया ये आदेश-Indianews

PUBLISHED BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : May 16, 2024, 11:20 am IST
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ईडी को लेकर जारी किया ये आदेश-Indianews

Supreme Court

India News(इंडिया न्यूज),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 16 मई (गुरुवार) को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है तो उसे विशेष अदालत में आवेदन करना होगा।

ईडी को करना होगा ये काम

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है तो उसे विशेष अदालत में आवेदन करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि धारा 44 के तहत एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद, ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।

यदि ईडी उसी अपराध की आगे की जांच करने के लिए समन की सेवा के बाद पेश होने वाले आरोपी की हिरासत चाहती है, तो ईडी को विशेष अदालत में आवेदन करके आरोपी की हिरासत मांगनी होगी। अभियुक्त को सुनने के बाद विशेष

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