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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत,रिहा करने का आदेश,उत्तर प्रदेश के सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 20, 2022, 4:07 pm IST
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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत,रिहा करने का आदेश,उत्तर प्रदेश के सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर

मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलो को दर्ज करने के लिए याचिक लगाई थी.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहत मिली है,सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी मामलो में अंतरिम जमानत दे दी है,सभी मामलो को उत्तर प्रदेश से दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किये जाने का आदेश भी दिया है,न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह आदेश दिया है,उन्हें आज शाम 6 बजे तक रिहा करने का आदेश तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया गया.

पीठ का विचार था कि ज़ुबैर को लगातार हिरासत में रखने का “कोई औचित्य” नहीं है और जब कोई ट्वीट के आरोपों की शिकायत करता है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा जांच का हिस्सा बनता है, तो उसे विविध कार्यवाही के अधीन किया जाता है, जिस मामले में उसको पहले से ही जमानत मिल चुकी है.

कोर्ट ने कहा की जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भंग करने का आदेश दिया जाता है सभी एफआईआर को क्लब किया जाता है और यह सभी मामले एक जांच अधिकारी यानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा जाता है.

जुबैर को जमानत के लिए 7 यूपी एफआईआर के संबंध में 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड पटिलाया हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जमा करना होगा और उसे जमा करने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जुबैर को आज शाम 6:00 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए.

मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलो को रद्द करने के लिए याचिक लगाई थी,ज़ुबैर की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर पेश हुए थी वही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे.

ज़ुबैर पर दिल्ली में एक मामला और उत्तर प्रदेश में सात मामले दर्ज हुए थे,उनपर भारतीय दंड सहित की धारा 153A, 295A, 505 IPC और 67 आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे.

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