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ईवीएम पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 5, 2022, 4:35 pm IST
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ईवीएम पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली,Supreme Court refuses to hear petetion seeking to stop EVM in election): सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल और बैलेट पेपर के इस्तेमाल से चुनांव कराने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता सीआर जया सुकिन ने 3 अगस्त, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

पश्चिमी देशों का दिया गया उदहारण

याचिका में सीआर जया सुकिन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को रोकने और बैलेट पेपर के इस्तेमाल से चुनाव करवाने की मांग की थी, याचिका में कहा गया की “लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें देश में चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) ने भारत में पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली को बदल दिया है, हालांकि दुनिया के कई देशों ने जैसे इंग्लैंड, फ्रांस सहित, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है”

उन्होंने आगे कहा था कि “भारत के संविधान अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए हैं, और मतदाताओं की इच्छा को दर्शाने वाले होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को पूरे भारत में पारंपरिक मतपत्रों से बदलना चाहिए”

वकील ने कहा कि “बैलेट पेपर, किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीका है। यह भी कहा गया कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य जैसे विकसित देशों ने चुनावों के दौरान ईवीएम को खारिज कर दिया है और बैलेट पेपर से मतदान प्रणाली को चुना है। ईवीएम किसी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संतोषजनक साधन नहीं हैं। ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन मतपत्र प्रणाली बेहद सुरक्षित है।”

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Ballot PaperEVMsupreme courtईवीएमसुप्रीम कोर्ट

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