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Swati Maliwal: बिभव कुमार को दिल्ली कोर्ट से लगा बड़ा झटका, स्वाति मालीवाल मारपीट केस में जमानत याचिका खारिज-Indianews

PUBLISHED BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : May 27, 2024, 5:37 pm IST
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Swati Maliwal: बिभव कुमार को दिल्ली कोर्ट से लगा बड़ा झटका, स्वाति मालीवाल मारपीट केस में जमानत याचिका खारिज-Indianews

Swati Maliwal case

India News(इंडिया न्यूज), Swati Maliwal: दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी  सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

  • दिल्ली कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत खारिज की, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे
  • आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी कुमार न्यायिक हिरासत में हैं
  • महिला आयोग का कहना है कि मालीवाल के आने के बाद उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया गया था

कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कुमार

कुमार तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
मालीवाल के आरोपों के अनुसार, जब वह आधिकारिक आवास पर केजरीवाल से मिलने का इंतजार कर रही थी, तो कुमार चिल्लाए, धमकी दी और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, इसके अलावा “क्रूरतापूर्वक हमला किया गया”, उन्हें घसीटा गया और मेज पर उनका सिर पटक दिया।

कुमार के वकील ने कही यह बात

जमानत पर बहस के दौरान, कुमार के वकील ने कहा, “यह सब पूर्व नियोजित था” और “किसी भी कारण से उन्हें बदनाम करने के लिए, यह सोचकर कि वह मुख्यमंत्री से नहीं मिलने के लिए वह जिम्मेदार थे” “झूठे आरोप” लगाए गए थे। उनके वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल ने कथित हमले का स्थान मुख्यमंत्री आवास पर चुना। क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि यह एक “गंभीर मामला” था जहां “क्रूर हमला” “घातक” हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

एक बहुत ही गंभीर मामला है-पुलिस

पुलिस ने पहले अदालत को बताया कि, “यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सांसद, एक सार्वजनिक हस्ती पर बेरहमी से हमला किया गया है, जो घातक हो सकता था। विशिष्ट सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहा है।”।

पिछले हफ्ते, कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस को संदेह है कि कुमार ने अपने फोन का डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को स्थानांतरित करने के बाद उसे फॉर्मेट कर दिया। पुलिस ने उनके फोन, लैपटॉप और केजरीवाल के घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है।

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दावा किया कि मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद कुमार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। आयोग ने विवरण मांगा कि किसके निर्देश पर उन्हें बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने का आह्वान किया।

आप ने मालीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा के हाथों का मोहरा बताया।

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