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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
UAN Aadhaar link: नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ कर अब 30 नवंबर कर दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर से जुडें कर्मचारियों को तय समय की भीतर यह काम करना होगा। अन्यथा उनके खाते में प्रोविडेंट फंड की जमा होने वाली राशि रूक सकती है।
मामले की सुनवाई करते हुए जज प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा है कि इस योजना का लाभ सभी वेतनभोगियों को मिले एक मौका ओर देते हुए नवंबर की 30 तारिख तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अभी तक जिन लोगों ने किसी कारण वश अभी तक यूएन नंबर को लिंक नहीं किया है, नियोक्ता ऐसे लोगों की पीएफ राशि जारी रखेंगे व उनके खाते में जमा करवाते रहेंगे। उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार को लिंक करने की समयसीमा एक बार फिर से बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। समयसीमा के अंदर ऐसा नहीं करने से उन लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, जो वेतनभोगी हैं। ऐसे लोगों का पीएफ जमा होना रुक सकता है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई जा रही है। अभी जिन लोगों ने यूएन से आधार को लिंक नहीं किया है, उनके खाते में भी पीएफ जमा होता रहेगा। नियोक्ता ऐसे लोगों के खाते में पीएफ जमा करना जारी रखें। उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामला इस लिए विवादों में है कि क्या किसी सेवा के लिए आधार कार्ड को लाजिमी किया जा सकता है। 17 सितंबर को जारी किए गए हालिया आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक यूएएन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को कानूनी वैधता तय नहीं हो जाती, तब तक किसी कर्मचारी को लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। आधार को पीएफ खाते से जोड़ने के आदेशों के खिलाफ एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस ने दायर की याचिका । याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई।
न्यायाधीश ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश दिए हैं कि वह एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे। जिससे कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी से पता कर सके कि क्या उनकी पीएफ के लिए कट रही राशि उनके खाते में जमा हो भी रही है या नहीं।
इस दौरान आधार की सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी और जो कर्मचारी यूएएन को आधार से लिंक करवा सकते हैं।
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