India News (इंडिया न्यूज़), UAPA: जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गुरुवार आज ( गुरुवार) को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा झटका लगा है। मंत्रालय द्वारा जेकेडीएफपी को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की पार्टी जेकेडीएफपी को गैरकानूनी करार दिया गया है।
बता दें कि भारत सरकार द्वारा जेकेडीएफपी को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। कहा गया कि 1998 में इनके सदस्यों ने देश में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। साथ ही इनके सदस्य कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। जिसके कारण भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता खतरे में हैं। इस पार्टी के खिलाफ यूएपीए 1967, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
Also Read:
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.