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इंडिया न्यूज,उत्तर प्रदेश:
UP Bal Shramik Vidya Yojana 2021 दुनिया में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक नई योजना UP Bal Shramik Vidya Yojana के रूप में शुरू की। इस योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया जाना है।
परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके परिवार के छोटे-छोटे बच्चों को कमाने के लिए काम करना पड़ता है और इस कारण वे सभी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इस समस्या के समाधान के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता की जाएगी।
UP Bal Shramik Vidya Yojana के अंतर्गत श्रमिक बालकों को 1000 एवं श्रमिक बालिकाओं को 1200 रुपए प्रतिमा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आठवीं नौवीं एवं दसवीं कक्षा में पढ़ रहे गरीब छात्र छात्राओं को 6000 की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले बाल श्रमिकों को भी योजना का लाभ प्राप्त होगा फिलहाल तय की गई 20 जिलों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 8 से 18 वर्ष के बच्चों को ही शामिल किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है या माता-पिता 2 में से कोई एक नहीं है उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
परिवार में जिन बच्चों के माता-पिता दिव्यांग हैं या दोनों में से कोई एक दिव्यांग हैं उन बच्चों को भी योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत उन बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है।
स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
इस योजना में बच्चों की पहचान संबंधित विभाग के अधिकारीयों की अध्यक्षता में सर्वेक्षण या निरीक्षण, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, चाइल्डलाइन एवं विद्यालय प्रबंध समिति के दारा की जाएगी।
यदि कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके चयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए चीफ मेडिकल आॅफिसर से एक सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा।
ऐसे परिवार जिनके पास जमीन नहीं है और उनके परिवार का मुखिया एक महिला है तो उनकी पहचान के लिए जनगणना सूची 2011 का सहारा लिया जायेगा।
चयनित लाभार्थियों की सूची बनाकर इसे अधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर ई-ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जाता है।
उत्तरप्रदेश के श्रम विभाग की ओर से इस योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है। इसलिए इसमें अधिकारिक वेबसाइट भी उत्तरप्रदेश की श्रम विभाग की होगी।
इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आनलाइन अथवा आफलाइन पंजीयन प्रक्रिया नहीं है, इसका लाभ चयन प्रक्रिया में बनाई गई लाभार्थियों की सूची के माध्यम से स्वयं भी प्रदान किया जायेगा. तैयार की गई सूची में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा के जरिए बैंक में पैसा जमा करवा दिए जायेंगे। इस योजना के आप लाभार्थी है यानि आपका लाभ लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं यह चेक करने के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस योजना के लिए अभी तक कोई भी टोल फ्री या हेल्पलाइन नंबर जारी 0522-2245690-2234587 किया गया है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर डायल करना है। हालांकि आवेदन के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं क्योकि यदि आपका नाम चयन सूची में शामिल होगा तो सरकार स्वयं ही इसका लाभ आप तक पहुंचा देगी।
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