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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Voter Id Aadhar Card Link: फर्जी वोटरों की गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को संसद (Parliament winter session) में विपक्ष के ऐतराज के बावजूद चुनाव कानून (संशोधन) बिल (Election Laws Amendment Bill), 2021 पास कर दिया। बता दें ये बिल एक दिन पहले ही (सोमवार) को लोकसभा से पास हुआ था।
केंद्र सरकार की तरफ से यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के विधानसभा (विस) चुनावों में कम समय बचा है। वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने के फैसले को जहां सरकार चुनाव सुधार बता रही है वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं।
voter id aadhar card link: चुनाव कानून (संशोधन) बिल, 2021 या इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) बिल का उद्देश्य कई चुनाव सुधारों को लागू करना है, जिनको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस बिल में वोटर आईडी को आधार से लिंक (Voter ID Duplicate) करने का जिक्र है और इसी बात को लेकर ये बिल विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के विरोध के चलते केंद्र सरकार ने चुनाव कानून (संशोधन) बिल को लेकर अपना पक्ष रखा है और बताया कि इलेक्टोरल रोल से आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?।
चुनाव कानून (संशोधन) बिल का विरोध करते हुए विपक्षियों का कहना है कि यह बिल ”केवल निवास के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकता के प्रमाण के लिए।” सरकार गैर-नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे रही है। आगे कहा कि सरकार इससे राइट टु प्राइवेसी’ अधिकार का भी उल्लंघन करेगी। इस कदम से चुनाव आयोग की स्वायत्तता में भी दखल पड़ेगा।
अब महिला सैन्यकर्मी के पति को भी सर्विस वोटर माना जाएगा। अभी तक पुरुष सैन्यकर्मी की पत्नी को तो सर्विस वोटर माना जाता है, लेकिन महिला सैन्यकर्मी के पति को सर्विस वोटर नहीं माना जाता था। चुनाव आयोग ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में आर्मी वोटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘पत्नी’ शब्द को बदलकर ‘स्पाउस’ (जीवनसाथी) करने का सुझाव दिया था।
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