India News (इंडिया न्यूज), Jairam Ramesh: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच देश का राजनीतिक माहौल गर्म हो चूका है। इस बीच कांग्रेस ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर पार्टी अपना राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। दरसअलम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया गया। पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वीवीपैट पर जिस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर लिखा कि फिर भी प्रधानमंत्री का कहना है कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए करारा तमाचा है और हमें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि याद रखें कि कुछ हफ़्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरी चुनावी बांड योजना को न केवल अवैध, बल्कि असंवैधानिक घोषित करके पीएम को करारा तमाचा मारा था। यह वास्तव में प्रधान मंत्री हैं जिन्हें चंदा इकट्ठा करने के अपने सुप्रलेखित चार रास्ते के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 8200 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

  • चंदा दो, धंधा लो
  • ⁠ठेका लो, घुस दो
  • हफ्ता वसूली
  • फ़र्ज़ी कंपनियाँ

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने मणिपुर में दोबारा मतदान की मांग की, EVM में तोड़फोड़-जबरन वोटिंग का लगाया आरोप -India News

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की रद्द

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि सिस्टम के किसी भी पहलू पर आँख बंद करके अविश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। यह मानते हुए कि लोकतंत्र सभी संस्थानों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाने का प्रयास करने के बारे में है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दो सहमत फैसले दिए और मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जिसमें मतपत्र पर वापस जाने की मांग भी शामिल थी।

Shaheed Bhagat Singh: शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह हो, पाकिस्तान सरकार ने लाहौर HC से मांगा और वक्त -India News