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India News (इंडिया न्यूज), Assembly By-Election: छत्तीसगढ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और मतदाता पूरे जोश के साथ मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान के लिए खास तैयारियां की गई हैं ताकि हर मतदाता आसानी से वोट दे सके।
इस उपचुनाव के दौरान, चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हर मतदाता को वोट देने का अवसर मिल सके, चाहे उसके पास मतदाता पहचान पत्र हो या न हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की सुविधा दी है, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। इस व्यवस्था के तहत, अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो वह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके भी अपनी पहचान साबित कर सकता है और मतदान कर सकता है।
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आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों, विधायकों, और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए बहुत सहायक है जो किसी कारणवश अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं ला पाए हैं। इन वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से वे अपनी पहचान आसानी से साबित कर सकते हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस तरह, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सभी को मतदान करने का अवसर देने का प्रयास किया है।
मतदान स्थल पर मतदाता सबसे पहले अपनी पहचान स्थापित करते हैं। इसके बाद उन्हें मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर यह सुनिश्चित किया है कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो और सभी मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
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