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India News (इंडिया न्यूज),Balaghat News Today: थाना लालबर्रा क्षेत्र में दिसंबर 2018 में जमीनी विवाद ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। गजानन ब्रम्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता लेखराम की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह जघन्य अपराध संपत्ति विवाद के कारण हुआ। मामले की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के श्री केएस बारिया ने दोषी पाए गए छह आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 9 दिसंबर 2018 को जमीनी विवाद के कारण गजानन ने अपने साथियों राखी डहरवाल, विक्की डहरवाल, राजेंद्र उर्फ मनोज हनवत, जितेंद्र उर्फ हनुमान सोनवाने, कौशिक मेश्राम और राजेश उर्फ राज सोनवाने के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने इन छह लोगों को दोषी ठहराया। हालांकि, मुख्य आरोपी गजानन को जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया।
मुख्य आरोपी गजानन ब्रम्हे के फरार होने से मामला अधूरा रह गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कपिल कुमार डेहरिया ने मामले की प्रभावशाली पैरवी की। यह घटना परिवार के भीतर संपत्ति विवाद की गंभीरता और उसके परिणामस्वरूप होने वाले अपराध की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। समाज में जागरूकता और कानून का पालन ऐसे विवादों को रोकने के लिए आवश्यक है।
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