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इंडिया न्यूज़, भोपाल।
Big relief to the drivers of private vehicles अगर आप इस बार अपनी कार से घर जाने का प्लान बना रहे है तो आपके लिए राहत की खबर है। जी हां अब निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ(toll tax) करने का फैसला किया है और अब एमपी में सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही Toll वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद अब निजी वाहन चालक बिना toll tax चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे।
राज्य सड़क विकास निगम (MPRDC) की नई सड़कों पर यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने टोल टैक्स(toll tax) संबंधी नीति में नए प्रविधान कर दिए हैं। इस बारे में सरकार का मानना है कि अभी जो टोल(toll tax) वसूली होती है उसमें 80 फीसदी हिस्सेदारी वाणिज्यिक वाहनों की है। निजी उपयोग के वाहनों से टोल टैक्स(toll tax) कम मिलता है और टोल प्लाजा पर उनके कारण परेशानी अधिक होती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
ऐसे सभी वाहन जिनका इस्तेमाल बतौर कमर्शियल वाहन नहीं होता है, वो टोल टैक्स(toll tax) में रिवायत के दायरे में आते हैं। राज्य के सड़क विकास निगम द्वारा हाल में इस नीति में बदलाव किया है और ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई गई सभी सड़कों पर अब टोल नहीं लगेगा। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट (OAT) नीति के तहत एजेंसियां सड़क बनाती हैं और इसके लिए toll tax वसूलती हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार इन एजेंसियों को आसान किश्तों में सड़क निर्माण की रकम चुकाती है। सरकार इन दोनों तरहों की सड़कों पर निजी वाहन चालकों से टैक्स नहीं वसूलेगी।
वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार के द्वारा कुछ कैटेगरी भी बनाई गई है। जिसमें शामिल लोगों को toll tax भरने की जरूरत नहीं है। इन कैटरगरी में पहले 9 लोगों को शामलि किया गया था, जबकि इसे बढ़ाकर अब 25 कर दिया गया है। इनमें सरकारी कर्मचारी से लेकर लाश ले जा रही गाड़ियां तक शामिल हैं, जिन्हें टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है।
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प्रदेश के 17 मार्गों पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी ड्यूटी पर हों, संसद तथा विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान, ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक और तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली, ऑटो रिक्शा, दुपहिया वाहन, बैलगाड़ियां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जायेगी।
बीते दिनों कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार पन्ना-अजयगढ़ मार्ग, मोहनपुरा-बेहुट मऊ, आष्टा-कन्नौद, महुआ-चुवाही, शाजापुर-दुपाड़ा-पिलवास नलखेड़ा मार्ग, परसोना-महुआ-बरखा, कटनी विजयराघवगढ़-बरही, हरदुआ चकघाट मार्ग, तिलवारी-गोटेगांव मार्ग, उज्जैन-मक्र्सी, मुरार-चितौरा, रीवा सेमरिया, डबरा – भितरवार-हरसी मार्ग, खिटकिया-बीनागंज, बदनावर थांदला व नसरुल्लागंज-खातेगांव मार्ग के टोल नाकों पर आम लोगों को 1 अप्रैल से छूट रहेगी।
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