संबंधित खबरें
MP में महिला बस में सवार होकर करती थी ये कांड, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sahara India Scam: सहारा इंडिया घोटाले के विरोध में तहसील कार्यालय का घेराव, कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल
MP News: पूर्व CM दिग्विजय सिंह का आरोप, मध्यप्रदेश में चरम पर है भ्रष्टाचार, PM से कार्रवाई की मांग
PM Modi Betwa Link Project: मध्यप्रदेश के खजुराहो से बुंदेलखंड को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी करेंगे केन-बेतवा परियोजना का भूमिपूजन
Mahakal Temple Update: महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर रुपए लेने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, जिला न्यायालय ने दो दिन के रिमांड पर भेजा
MP Fight News: भोपाल में रास्ता बंद करने को लेकर दो पक्ष के बीच हुई झड़प, पथराव के साथ चली तलवारें, 6 घायल
India News MP (इंडिया न्यूज़), Jabalpur News: अब नये नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को भारी भरकम नामांकन शुल्क की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने नई अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत सामान्य व ओबीसी वर्ग के नवीन अधिवक्ताओं को साढ़े सात सौ रुपये व अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं को मात्र 125 रुपये ही नामांकन शुल्क की अदायगी करनी होगी। उक्त जानकारी एसबीसी के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता व वाइस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने पत्रवार्ता में दी।
मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमेन ने जानकारी दी कि नये अधिवक्ता नामांकन फार्म मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की वेबसाइट से ऑनलाइन निकालकर परिषद के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। जिसके तहत उन्हें फीस जमा करनी होगी। इसके लिये एसबीसी कार्यालय में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नये अधिवक्ताओं का नामांकन किया जा सके। अधिवक्ता नामांकन फार्म के साथ ही साथ अब पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा और मार्कशीट एवं अन्य सभी दस्तावेजों का वेरीफिकेशन कराये जाने के उपरांत ही नये अधिवक्ताओं का नामांकन पूरा होगा। सैनी ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन से अब अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का नामांकन नहीं हो सकेगा और न्यायालय परिसर में एक स्वच्छ वातावरण रहेगा।
Also Read:
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.