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MP Bribery Case: मध्यप्रदेश के खनिज निरीक्षक रिश्वत मामले में दोषी, टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा

BY: Pratibha Pathak • LAST UPDATED : December 28, 2024, 10:58 am IST
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MP Bribery Case: मध्यप्रदेश के खनिज निरीक्षक रिश्वत मामले में दोषी, टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा

MP Bribery Case

India News (इंडिया न्यूज),MP Bribery Case:  मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय को 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में दोषी करार दिया है।

कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा

कोर्ट ने उन्हें चार वर्ष की कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला तब सामने आया जब फरियादी अमित सिंह ठाकुर ने रेत और मिट्टी भंडारण की अनुमति के लिए आवेदन किया था।रियादी अमित सिंह ठाकुर ने जिला खनिज कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके बाद तत्कालीन खनिज निरीक्षक वीरेंद्र मालवीय ने इस प्रक्रिया के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। दोनों के बीच बातचीत के बाद 15 हजार रुपये में समझौता हुआ। लेकिन खनिज निरीक्षक को यह अंदेशा हो गया था कि उनकी शिकायत सागर लोकायुक्त में हो चुकी है। उन्होंने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की, लेकिन उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग लोकायुक्त के पास पहुंच गई।

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न्यायालय ने वीरेंद्र मालवीय को दोषी ठहराया

सागर लोकायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच और साक्ष्य के आधार पर टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने वीरेंद्र मालवीय को दोषी ठहराया। कोर्ट ने इस मामले को भ्रष्टाचार का गंभीर उदाहरण मानते हुए तीन वर्ष से अधिक की सजा सुनाई, जिससे खनिज निरीक्षक को जेल भेज दिया गया।

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