India News (इंडिया न्यूज),MP High Court: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जय नगर निवासी डॉ. लक्ष्मी चंद जैन को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि उन्हें 80 साल की उम्र में प्रवेश के साथ ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। यह आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पारित किया।
डॉ. जैन, जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में प्रोफेसर के पद से 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे, ने इस मामले में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 वर्ष की उम्र के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह लाभ उन्हें 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश के साथ ही मिलना चाहिए।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों और सरकारी नोटिफिकेशन का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही मिलना चाहिए, न कि 80 वर्ष पूरे होने के बाद। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं, इसलिए उन्हें यह लाभ तुरंत दिया जाना चाहिए।
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हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग और संबंधित बैंक को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को 80 वर्ष की आयु में प्रवेश के साथ ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करें। इस फैसले से प्रदेश के अन्य वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है।
यह फैसला उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हैं और आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं। 80 साल की आयु में प्रवेश के साथ ही पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को थोड़ा और सहज बना सकती है।
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