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MP High Court:‘इमरजेंसी’ को नहीं मिला सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट ने कहा -'मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें'

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 3, 2024, 8:40 pm IST
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MP High Court:‘इमरजेंसी’ को नहीं मिला सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट ने कहा -'मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें'

India News MP (इंडिया न्यूज)MP High Court: कंगना रनौत अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सिख समुदाय फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ‘इमरजेंसी’ के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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याचिका में क्या कहा गया?

आज यानी 3 सितंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश दिया कि वह मंजूरी देने से पहले फिल्म के ट्रेलर पर सिख समुदाय द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे। बता दें कि याचिका में कहा गया था, फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को बेहद नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है, जिससे देश में सांप्रदायिक नफरत पैदा हो सकती है।

सेंसर बोर्ड ने अदालत में क्या कहा?

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने कोर्ट को बताया कि बायोग्राफिकल ड्रामा को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। फिल्म तय तिथि 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखने के बाद ही उक्त याचिका दायर की गई है। आपने यह भी भविष्यवाणी की है कि फिल्म की रिलीज से देश में सांप्रदायिक नफरत पैदा होगी। खंडपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एनएस रूपरा ने बहस की।

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