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आसाराम के बाहर आते ही बेटे की बढ़ी मुश्किलें; पत्नी पहुंची कोर्ट, संपत्ति अपने नाम करने की अपील

BY: Nikita Chauhan • LAST UPDATED : January 17, 2025, 12:29 pm IST
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आसाराम के बाहर आते ही बेटे की बढ़ी मुश्किलें; पत्नी पहुंची कोर्ट, संपत्ति अपने नाम करने की अपील

Narayan Sai

India News (इंडिया न्यूज), Narayan Sai News: 11 साल बाद रेप मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम अपने जोधपुर आश्रम में लौट आया है। जोधपुर के मनाई आश्रम में एक नाबालिग से रेप के बाद 2 सितंबर, 2013 को आसाराम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। 25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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बाप के बाहर आते ही बेटे की बढ़ी मुश्किलें

लेकिन, आसाराम के बाहर आते ही बेटे नारायण साईं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नारायण साईं की पत्नी ने मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नारायण साईं की पत्नी ने कोर्ट में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि उसे पिछले 7 साल से अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है। नारायण साईं इस समय बलात्कार के मामले में गुजरात की सूरत जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।

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संपत्ति पत्नी के नाम करने की अपील

बता दें कि 2018 में फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं को आदेश देते हुए कहा था कि वह इंदौर में रहने वाली अपनी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देंगे। जानकी की वकील वंदना परिहार ने बताया कि नारायण साईं ने पिछले 7 साल से गुजारा भत्ता नहीं भजा है। ऐसे में अन्य खर्चों को मिलाकर पूरी बकाया राशि 53 लाख रुपये है। वकील ने आगे बताया कि हमने फैमिली कोर्ट में यह लिखित दलील दी है, क्योंकि नारायण साईं इस समय जेल में है, इसलिए हमने फैमिली कोर्ट से गुजारा भत्ता के लिए जानकी के पति की चल-अचल संपत्ति जब्त करने या नीलाम करने या संपत्ति उसकी पत्नी के नाम करने की अपील की है।

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29 जनवरी को होगी सुनवाई

वकील ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है। इस मामले में नारायण साईं की पत्नी जानकी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे 7 साल से पति से गुजारा भत्ता नहीं मिला। मुझे कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को भी कोर्ट से राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम बापू को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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