संबंधित खबरें
MP हाईकोर्ट के CJI के सरकारी आवास से हनुमान मंदिर हटाने पर बवाल,जाने क्या है मामला
उज्जैन में ब्लैकमेलिंग का बड़ा मामला,अश्लील वीडियो बना कर नौकरानी ने ठगे 3 करोड़
ग्वालियर में ED का छापा: पूर्व आरक्षक के घर से दस्तावेजों से भरे 3 बैग जब्त,हिरासत में 2 लोग
MP News: फर्जी दस्तावेज से नौकरी और करोड़ों की संपत्ति, परिवहन विभाग के 'धन कुबेर' सौरभ शर्मा पर ED का शिकंजा
पन्ना के किसान को खुदाई में मिले हीरे, कीमत जान उड़ गए होश
हैरान कर देने वाला खुलासा: इंदौर में भिखारियों के पास मिले हजारों रुपए, AC डिब्बे में करते हैं सफर
India News (इंडिया न्यूज),Saurabh Sharma Case: भोपाल जिला न्यायालय ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। न्यायाधीश राम प्रसाद मिश्र ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी की अनुपलब्धता और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्रकरण में सौरभ शर्मा पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी में एक कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए, लेकिन सौरभ के वकील आरके पाराशर ने कोर्ट में दलील दी कि यह कार सौरभ की नहीं है और उसका इन संपत्तियों से कोई संबंध नहीं है।
आरोपी सौरभ शर्मा फिलहाल अपनी पत्नी के साथ दुबई में है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। ईडी और आयकर विभाग ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सौरभ का सहयोग करने वाले परिवहन अधिकारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। शाहपुरा में 20 हजार वर्गफीट जमीन पर बन रहे स्कूल में अघोषित आय के इस्तेमाल का भी संदेह है।
न्यायालय ने माना कि इस मामले में आरोपित और उससे जुड़े अन्य लोगों की पूरी जांच आवश्यक है। बरामद दस्तावेजों और डायरी में कई नाम सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध स्कूल निर्माण की अनुमति दी थी, जो जांच का विषय बनी हुई है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.