India News (इंडिया न्यूज), Stop Child Marriage: मध्य प्रदेश में उज्जैन के देवउठनी एकादशी के अवसर पर जिले में संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिले के हर विकासखंड में विशेष टीमों का गठन किया है। यह टीमें बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगी।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इन टीमों में सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी शामिल होंगे। इन टीमों का मुख्य कार्य है, सामूहिक विवाहों में वर और वधू की आयु की जांच करना। यदि किसी विवाह में वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो तुरंत विवाह रोक दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी विकासखंडों में जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस दिन विशेष रूप से सतर्क रहें। जिला प्रशासन ने यह निर्णय बाल विवाह को रोकने और बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नाबालिग बालिका या बालक विवाह के बंधन में न बंधे।
गठित टीमों में प्रमुख थाना प्रभारी जैसे भैरवगढ़, चिमनगंज मंडी, देवासगेट, जीवाजीगंज, पंवासा, नागझिरी, खाराकुआं, कोतवाली, माधवनगर, महाकाल, नरवर, नीलगंगा, नानाखेड़ा और विशेष किशोर पुलिस इकाई शामिल हैं। यह पहल जिले में बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इंदौर दौरा, 1961 करोड़ रुपये की राशि खातों में करेंगे जमा
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.