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India News (इंडिया न्यूज़) mp news: न्यायालय ने नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने पीड़िता के उज्ज्वल भविष्य एवं शिक्षा के लिए एक लाख रुपए प्रतिकर प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
क्या है मामला
पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने अपने फैसले में स्कूल से घर जा रही नाबालिग पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।पीड़िता ने थाना कोतवाली में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि वह अपनी तीन छोटी बहनों के साथ बस में बैठकर स्कूल से अपने घर जा रही थी और जब वह बस से उतरी तो रास्ते में उसी गांव का मनोज परमार पिता बद्री परमार (34) अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जब पीड़िता अपनी बहनों के साथ मनोज के पास से गुजरी तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह डर गई और अपनी बहनों के साथ घर भाग गई। घर पहुंचकर उसने उपरोक्त बात अपनी दादी को बताई जो पीड़िता को मनोज परमार के घर ले गई परंतु मनोज परमार घर पर नहीं मिला।
न्यायालय ने पीड़िता के उज्ज्वल भविष्य..
शाम को जब दादा घर आए तो उसने उन्हें घटना की जानकारी दी और उनके साथ थाने गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम लिखित तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी मनोज परमार को दोषी पाते हुए धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने पीड़िता के उज्ज्वल भविष्य एवं शिक्षा हेतु प्रतिकर के रूप में 1,00,000 (एक लाख) रूपये प्रदान करने का आदेश पारित किया।
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