India News (इंडिया न्यूज), Triple Death Punishment: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशेष अदालत ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को ‘तिहरी मौत की सजा’ सुनाई है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला मामला है, जब किसी अपराधी को इतनी कठोर सजा दी गई है।

क्या था पूरा मामला?

घटना 24 सितंबर 2024 की है, जब भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में रहने वाली मासूम बच्ची अपने चाचा के घर से बाहर निकली और अचानक लापता हो गई। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसकी खोजबीन शुरू हुई।

ऐसे हुआ अपराध का खुलासा

पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी निगरानी और खोजी कुत्तों की मदद ली। जब एक मकान से तेज बदबू आने लगी, तो पुलिस को शक हुआ। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। मकान में रहने वाले अतुल निहाले, उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद सच सामने आ गया।

दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि

डॉक्टरों की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें पाई गईं। जांच में आरोपी अतुल निहाले ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसकी मां और बहन ने अपराध छिपाने में मदद की।

अदालत का कड़ा फैसला

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने इस घिनौने अपराध को ‘अत्यंत क्रूर और पाशविक’ करार देते हुए अतुल निहाले को तिहरी मौत की सजा सुनाई। वहीं, उसकी मां और बहन को अपराध छिपाने के आरोप में दो-दो साल की सजा दी गई। यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी।

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