होम / Maratha Reservation Bill: मराठों को 10 फीसदी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित, जानें क्या है खास

Maratha Reservation Bill: मराठों को 10 फीसदी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित, जानें क्या है खास

Shanu kumari • LAST UPDATED : February 20, 2024, 3:30 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Maratha Reservation Bill: महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से मराठा समुदाय के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित कर दिया। राज्य सरकार ने राज्य विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है।

ये भी पढ़ें- कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अटकी!

सीएम शिंदे का बयान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि “मैं राज्य का सीएम हूं और सभी के आशीर्वाद से काम करता हूं। हम जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचते हैं। अगर किसी अन्य समुदाय के साथ ऐसी स्थिति आती है, तो सीएम के रूप में मेरा रुख वही होगा जो मराठा समुदाय के लिए मेरा रुख। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास।

ये भी पढ़ें- कमलनाथ के अटकलों के बीच कांग्रेस ने चला दांव, नकुल को लेकर कही ये बात 

मराठा आरक्षण पर हम सभी के विचार समान हैं। इसलिए मैं यहां कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। आप सभी के सहयोग से, हम यह कर सकते हैं। मैंने अपना वादा निभाया जो मैंने मराठा समुदाय से किया था। मेरे दोनों डीसीएम और अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी सहयोगी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे वादों को पूरा करने का दिन है।”

आरक्षण के फायदे

इस आरक्षण बिल में मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र प्रदान करना, किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा की पेशकश करना और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठों के लिए सीटें आरक्षित करना शामिल है। राज्य पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू करता है। जिसमें मराठा प्राथमिक लाभार्थी हैं। जो लगभग 85 प्रतिशत लाभार्थी हैं।

ये भी पढ़ें- सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज, 23 फसलों पर एमएसपी की मांग

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT