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Former Police Commissioner Parambir Singh Absconding
इंडिया न्यूज़ मुंबई
अवैध वसूली के इलज़ामों में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमीश्नर परमबीर सिंह लंबे समय से फरार चल रहे हैं। ऐसे में अदालत ने सख्ती बरतते हुए परमबीर सिंह के जुहू स्थित घर के बाहर नोटिस चस्पा कर फरार घोषित कर दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि पूर्व कमिश्नर पर जबरन वसूली और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे हैं। बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को गंभीर आरोप लगे थे जिसके कारण सिंह को 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाते हुए महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर नियुक्त किया गया था।
तत्कालीन गृह मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने के बाद परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के छह मामले दर्ज किए गए थे। उस समय अनिल देशमुख को अपनी कूर्सी से भी हाथ धोना पड़ा था। वहीं पूछताछ के लिए परमबीर सिंह को भी जांच में सहयोग करना था। लेकिन तभी से पूर्व अधिकारी जांच से बचते हुए फरार चल रहे हैं।
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अदालत ने माना है कि आरोपी परमबीर सिंह फरार हो गया है या वारंट की सेवा से बचने के का प्रयास कर रहा है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि परमबीर सिंह 30 दिनों के अंदर खुद पर लगे आरोपों पर जवाब दें। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड, मुंबई या जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है
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शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए छह दिसंबर की निर्धारित की है। वहीं भूमिगत चल रहे पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैं फरार नहीं हूं बल्कि देश में ही हूं। इस बात पर शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम संरक्षण देते हुए जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली न्याय पीठ ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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