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नई दिल्ली (DCGI Notice: अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस सहित 20 अन्य ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को डीसीजीआई का नोटिस) : देश की बड़ी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस सहित 20 अन्य ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के मानदंडों के उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआई ने पहले मई और नवंबर 2019 और फिर 3 फरवरी 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था।
डीसीजीआई वीजी सोमानी ने 8 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का हवाला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिना लाइसेंस कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकती। डीसीजीआई ने पहले मई और नवंबर 2019 और फिर 3 फरवरी 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए आदेश भेजा था लोकिन कार्रवाई नहीं होने पर डीसीजीआई ने इन कंपनीयों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
डीसीजीआई ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस के जारी होने के 2 दिनों के अंदर कारण बताने के वक्त दिया गया है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधान और नियमों के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करी जाए ? डीसीजीआई ने नोटिस में आगे कहा कि जवाब नहीं देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नोटिस जारी होने के बाद फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कहा “हमें सीडीएससीओ (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) से नोटिस मिला है और इसका उचित जवाब दे रहे हैं। एक संगठन के रूप में, मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म विश्वास बनाने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए हम देश के कानूनों का पालन करने और अपनी प्रक्रियाओं/जांच और नियंत्रण में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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