सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार, 2 जनवरी को सरकार के 2016 में उठाए गए नोटबंदी के कदम को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सरकार के 2016 में उठाए गए कदम को कोर्ट ने सही बताया है। सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा, आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है।
SC ने नोटबंदी को बताया सही फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं, नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस गवई ने कहा कि याचिकाओं में 9 मुद्दों को उठाया गया था, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुद्दों पर ध्यान दिया है।