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Hijab Controversy Update हाईकोर्ट ने दिए स्कूल-कॉलेज खोलने के निर्देश

Vir Singh • LAST UPDATED : February 10, 2022, 6:36 pm IST

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Hijab Controversy Update

इंडिया न्यूज, बेंगलुरु:

Hijab Controversy Update हिजाब विवाद (Hijab Controversy) मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने आज फैसला आने तक राज्य में सभी स्कूल व कॉलेज खोलने के निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा, मामले में फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक रहेगी और शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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जानिए कोर्ट ने छात्रों को कैसे वस्त्र पहनने से परहेज करने का कहा

Malala On Hijab Controversy

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विद्यार्थी हिजाब विवाद के निपटारे तक किसी तरह के धार्मिक वस्त्र जैसे गमछे, व स्कार्फ (pots and scarves) आदि न पहनें। जजों ने कहा कि उन्हें सद्भाव व शांति कायम बरकरार रखना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि वे इस मसले पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के तहत आता है और क्या धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर हिजाब पहनना जरूरी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मीडिया को कही-सुनी बातों को रिपोर्ट न करने की हिदायत दी।

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अगले महीने होंगे बोर्ड के एग्जाम

गौरतलब है कि राज्य में अगले महीने बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। हिजाब को लेकर प्रदर्शनोंं के चलते राज्य में सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं जिससे छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ने शिक्षण संस्थान खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया है। अब 14 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी।

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