Karnataka Hijab Row Live Updates हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट - India News
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Karnataka Hijab Row Live Updates हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

Sameer Saini • LAST UPDATED : March 15, 2022, 12:25 pm IST
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Karnataka Hijab Row Live Updates हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

Karnataka Hijab Row Live Updates

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इंडिया न्यूज, बेंगलुरू :

Karnataka Hijab Row Live Updates : हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस ममाले में 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है।

क्या है विवाद का कारण ?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।

Karnataka Hijab Row Live Updates

Also Read : Hijab Ban Update: दिल्ली तक पहुंची हिजाब की आग, SDMC ने धार्मिक कपड़ो पर लगाई रोक

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