संबंधित खबरें
‘किस हद तक गिरोगे कुमार विश्वास’ सोनाक्षी सिन्हा पर भद्दा कमेंट करके बुरा फंसे ‘युगकवि’! सुप्रिया श्रीनेत ने लताड़ा
PM Modi ने 71 हजार युवाओं को बांटें Appointment Letters, जानें, किन सरकारी विभागों में हुई बंपर भर्ती ?
18 साल की उम्र में उठा ली AK-47… जाने कैसे मिली यूपी पुलिस को तीनों आतंकियों की खबर, क्या थे ऑपरेशन के मुख्य पॉइंट्स?
चैन की नींद सो रहे थे मासूम और…रात के अंधेरे में मौत ने कर दिया तांडव, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
अतुल सुभाष जैसा मामला आया सामने, पत्नी और ससुराल वालो से परेशान था शख्स, हाईकोर्ट ने मामले को बताया पति के साथ 'क्रूरता'
पहले सीएम पद फिर विभाग और अब…महायुति में नहीं थम रही खींचतान, जाने अब किसको लेकर आमने-सामने खड़े हुए सहयोगी
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Lakhimpur Kheri Violence Case : सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल को ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, जिन पर कार से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप है।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए यह फैसला सुनाया। आशीष का बेल निरस्त होने से हलचल है।
Also Read : Gillco International School में बच्चा मिला कोरोना पॉजिटिव, आज के लिए स्कूल बंद
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.