इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Lakhimpur Kheri Violence Case : सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल को ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, जिन पर कार से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप है।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए यह फैसला सुनाया। आशीष का बेल निरस्त होने से हलचल है।
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