इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.
Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I
— Malala (@Malala) February 8, 2022
Malala On Hijab Controversy कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (hijab Controversy ) के मामले में पाकिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई (Mala Yousafzai) ने भी हस्तक्षेप किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इस महिला ने कहा है हिजाब पहनकर कॉलेज या स्कूल आने वाली लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से इनकार करना पूरी तरह गलत है। यह भयावह है। उन्होंने अपने हैंडल ट्विटर पर लिखा, भारत के राजनेताओं को मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए।
कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी ढाई बजे इस मामले में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कल भी हाईकोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई हुई थी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, हम कानून के अनुसार चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं चलेंगे। जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवद्-गीता है। बता दें कि मुस्लिम छात्राओं की चार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही कल छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को धारा 144 (section 144) लागू करनी पड़ी। इसके बाद राज्य सरकार ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद (school and college closed) रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शिमोगा के बागलकोट में पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल दिल्ली विश्वविद्यालय तक यह मामला पहुंच गया। यहां कुछ छात्रों ने हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन किया।
कर्नाटक के उडुपी जिले (Udupi District) से हिजाब पहनने को लेकर विवाद उपजा है। दरअसल हिजाब पहनने की वजह से कुछ छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। कॉलेज का इसमें तर्क था कि यहां पर एक यूनिफॉर्म लागू है तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने कॉलेज के इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क है कि इस तरह से हिजाब न पहनने देना मौलिक अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है।
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