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इंडिया न्यूज़, Delhi News (Mohammad Zubair Case) : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यानि आज तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। मामले की तत्काल सुनवाई का जिक्र करते हुए जुबैर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पीठ से कहा था कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।
जुबैर के वकील कोलिन गोनसाल्विस ने बताया कि इलाहाबाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को लोगों से धमकियांं मिल रहीं हैं और उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की थी।
मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक जून को शिकायत की गई थी और उसके 27 जून को दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनपर आईपीसी की धारा 295ए और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत यूपी में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं बतादें जुबैर ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के संरक्षक महंत बजरंग मुनि और हिंदू धार्मिक नेताओं यती नरसिम्हा नर सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द ‘घृणा फैलाने वाले’ शब्द का ट्वीट में प्रयोग किया।
गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर के बैंक खाते में पिछले कुछ महीने में करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उक्त रकम दान में मिली, लेकिन पुलिस को आशंका है कि यह रकम उसे देश विरोधी गतिविधियों को हवा देने की एवज में दी गई है।
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