होम / गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू, जुलूस या आम सभा के लिए लेनी होगी अनुमति Section-144 in Ghaziabad

गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू, जुलूस या आम सभा के लिए लेनी होगी अनुमति Section-144 in Ghaziabad

Sameer Saini • LAST UPDATED : April 18, 2022, 5:43 pm IST

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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Section-144 in Ghaziabad : दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण सोमवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सार्वजनिक स्थलों पर सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है। स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद के DM ने जिले में 10 जून तक धारा-144 का ऐलान कर दिया है। यह आदेश ईद उल फितर, ईस्टर एवं विभिन्न जयंती को देखते हुआ जारी किया है। उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि बिना लिखित इजाजत के कोई भी जुलूस या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

दैनिक समीक्षा बैठक में क्या हुआ ?

Coronavirus: Mumbai Becomes First City In India To Make Face Masks Compulsory In Public | Mint

इससे पहले हुई मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को दैनिक समीक्षा बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एनसीआर के जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य किया जाए।

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