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Supreme Court खाकी व खादी की मिलीभगत पर CJI सख्त

PUBLISHED BY: Vir Singh • LAST UPDATED : October 1, 2021, 5:02 pm IST
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Supreme Court खाकी व खादी की मिलीभगत पर CJI सख्त

Chief Justic Of India

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश N V Ramanna ने नौकरशाहों खासकर पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बीच गठजोड़ को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी खासकर पुलिस अफसर इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। CJI ने कहा, एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की ताकि वो Bureaucrats खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते। अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं। मैं इसे अभी नहीं करना चाहता।’

Supreme Court सीनियर IPS Officer Gurjinder Pal Singh  पर दर्ज हैं विद्रोह के कई मामले

सीजेआई ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वे उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जो तीन अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें सीनियर IPS Officer Gurjinder Pal Singh की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर पीठ सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रंगदारी और विद्रोह के मामले दर्ज किया हैं। सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

Supreme Court देश में स्थिति दुखद (CJI N V Ramanna)

Chief Justice ने कहा, देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोकने की जरूरत है।

Supreme Court ADG को CJI ने पहले भी लगाई थी फटकार

ADG Gurjinder Pal Singh के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले के संबंध में CJI ने इससे पहले अपनी टिपप्णी में कहा था, आपने पैसा ऐंठना शुरू कर दिया है क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं, यही होता है यदि आप सरकार के करीबी हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा, ठीक ऐसा ही हो रहा है।

Supreme Court जानिए कौन है यह भ्रष्ट IPS Gurjinder Pal Singh

गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के IPS Officer हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित किया हुआ है। Suspended IPS के खिलाफ IPC की धारा 124 अ के तहत राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर उन्होंने दो याचिकाएं दाखिल की हैं।

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