संबंधित खबरें
महाराष्ट्र में इन 4 नोताओं की अलग ही चल रही जंग, जानें क्या है असली-नकली का महायुद्ध?
Maharashtra में कौन बनाएगा सरकार…नतीजों से पहले ही हो गया खुलासा? जानें कौन संभालेगा 'सिंहासन'
Jharkhand Assembly Hot Seat: सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी से लेकर चम्पई सोरेन और सुदेश महतो तक, झारखंड के इन दिग्गजों के किस्मत का आज होगा फैसला
Maharashtra-Jharkhand Election Result Live: महाराष्ट्र में BJP गठबंधन आगे, तो झारखंड में JMM गठबंधन को बढ़त, वोटों की गिनती जारी
सेब, जूस में मिलावट के बाद अब…केरल से सामने आया दिलदहला देने वाला वीडियो, देखकर खौल जाएगा आपका खून
BJP ने शुरू की दिल्ली विधानसभा की तैयारी… पूर्व APP नेता ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, बताई पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में राज्य के 75 प्रतिशत कोटा को रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट को एक माह में ही इस मुद्दे पर फैसला करने को कहा है कि किसी इंडस्ट्री के खिलाफ आरक्षण संबंधी कानून लागू करने में कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा।
इस महीने की शुरुआत में 3 फरवरी को उच्च न्यायालय ने राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले हरियाणा कानून पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जबकि कुछ उद्योग निकायों ने तर्क दिया कि कानून योग्यता के खिलाफ था और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था, राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि कानून केवल “भौगोलिक वर्गीकरण” करता है, जिसे संविधान के तहत अनुमति है। “यह राज्य में अधिवासित लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा करना और उनके स्वास्थ्य, रहने की स्थिति और उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करना है।
बता दें कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को 6 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत निजी क्षेत्र की 30 हजार रुपए से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। यह कानून सभी कंपनियों, ट्रस्टों, समितियों, एलएलपी फर्म, साझेदारी फर्मों और 10 या ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी कंपनी पर लागू होता है।
Supreme Court decision
Read Also : Corona Update Today 17 February 2022 पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,757 नए मामले, 541 लोगों ने गंवाई जान
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.