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हताहतों की अनदेखी की बजाय लोगों को प्रेरित करना है मकसद
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Union Govt Plan सड़क दुर्घटना (Road Accident) में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को जो नागरिक अस्पताल पहुंचाएगा उसे केंद्र सरकार cash prize और प्रशस्ति पत्र (Appreciation Letter) देगी। इस संबंध मेें केंद्र ने नई योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत जिला प्रशासन समिति चयनित नागरिक या नागरिकों को प्रत्येक हादसे में मदद करने पर एक बार में 5000 रुपए की नगद राशि दे सकेगी। लेकिन एक साल में यह राशि अधिकतम पांच बार ही दी जाएगी।
इसके अलावा हर वर्ष आयोजित होने वाले सरकारी सम्मान समारोह में इन लोगों एक लाख रुपए नगद (one lakh cash) दिया जाएगा। योजना 15 अक्टूबर 2021 से मार्च 2026 तक चलेगी। इसका मकसद दुर्घटना में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों की अनदेखी करने के बजाए आम नागरिक को उन्हें नजदीकी अस्पताल-ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। योजना में प्रावधान है कि राज्य सरकारें इस नगद योजना के लिए पृथक बैंक अकाउंट खोलेंगी। केंद्र सरकार शुरुआती दौर में उन्हें पांच लाख रुपये मुहैया कराएगी।
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Union Govt Plan Union Road and Transport Ministry नया पोटर्ल शुरू करेगा और जिला प्रशासन हर महीने घायलों की मदद करने वाले नागरिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और दुर्घटना की जानकारी वगैरह की डिटेल उक्त पोर्टल पर दर्ज करेंगे। स्थानीय पुलिस अथवा अस्पताल-ट्रार्मा सेंटर प्रशासन भी पोटर्ल पर यह जानकारी अपलोड कर सकेंगे।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों में गंभीर घायलों को गोल्डन आवर (दुर्घटना के एक घंटे के भीतर) में अस्पताल-ट्रामा सेंटर पहुंचाने वाले नागरिकों के लिए ईनाम योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मंत्रालय ने पिछले साल सड़क सुरक्षा पर काम करने वाले ट्रस्ट, एनजीओ, संस्थानों को वार्षिक तौर पर पांच लाख रुपए ईनाम देने व वित्तीय सहायता मुहैया करोन की योजना शुरू की है।
बता दें कि नई योजना के तहत फैटल एक्सीटेंड (बड़े हादसे) में घायलों की सर्जरी, तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना व मेरुदंड (स्पाइन कोर्ड) सर्जरी को शामिल किया गया है। हर साल पुरस्कृत अच्छे नागरिकों को सड़क परिवहन मंत्रालय सालाना राष्ट्रीय स्तर का सम्मान देगी, इसमें उनको एक लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा।
बता दें कि Road Transport Ministry ने अच्छे नागरिकों को कानूनी सुरक्षा कचव पहले ही दे दिया है। इसमें पुलिस-अस्पताल प्रशासन अच्छे नागरिक से पहचान, नाम, पता, मोबाइल नंबर बताने के लिए दबाव नहीं बना सकेगी। पुलिस उन्हें थाने पर बुलाने के लिए नहीं कहेगी। और न ही उनको सिविल अथवा अपराधिक मामले में गवाह बना सकेगी। अच्छे शहरी स्वेच्छा से अपनी पहचान बात सकते हैं अथवा अदालत में बतौर गवाह पेश होने की इच्छा जता सकते हैं। यह उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा।
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