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चोरी हो जाए लॉकर में रखा सोना-चांदी तो क्या मुआवजा देगा बैंक? दस्तावेज में आग लगने पर कौन होगा जिम्मेदार, जानें क्लेम का पूरा प्रोसेस

अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो क्या बैंक आपको मुआवजा देगी या आपकी सभी जरूरी चीजें हमेशा के लिए आप से दूर चली जाएंगी. इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे.

Written By: Kunal Mishra
Last Updated: February 1, 2026 16:43:13 IST

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Bank Locker Policy: आमतौर पर लोग अपना सोना-चांदी, कैश और जरूरी दस्तावेज रखने के लिए बैंक लॉकर लेते हैं. बैंक में लॉकर होने को अपना जरूरी सामान रखने का सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका माना जाता है. लेकिन, क्या आपने सोचा है कि लॉकर में से अगर आपके दस्तावेज और ज्वैलरी चोरी हो जाए या बैंक में आग लग जाए और लॉकर जल जाए तो क्या होगा. यह सवाल कभी तो आपके दिमाग में क्लिक जरूर किया होगा.

अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो क्या बैंक आपको मुआवजा देगी या आपकी सभी जरूरी चीजें हमेशा के लिए आप से दूर चली जाएंगी. इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे. 

क्या दस्तावेज जलने पर बैंक देती है मुआवजा

बैंक के लॉकर्स वैसे तो एंटी थेफ्ट होते हैं और फायर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. लेकिन, बावजूद इसके अगर बैंक के लॉकर में आग लग जाए या चोरी हो जाए और आपका कीमती सामान जलकर राख हो जाए तो ऐसे में बैंक आपको उसका पूरा पैसा नहीं देता है. RBI के नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में बैंक आपको आपके वार्षिक किराए से 100 गुना ज्यादा किराया देता है. आसान शब्दों में समझें तो अगर लॉकर का आपका सालाना कियारा 2000 रुपये है तो बैंक आपको 100 गुना ज्यादा यानि 2 लाख रुपये ही देगा. फिर चाहे आपके दस्तावेज या सोना-चांदी 50 लाख के क्यों न हों. 

लॉकर से चोरी हो जाने के बाद क्या करें? 

अगर बैंक या कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही के चलते आपके लॉकर से चोरी हो जाए या आग लग जाए तो ऐसे में तुरंत क्लेम करना जरूरी है. ऐसे में आपको सबसे पहले पुलिस FIR करानी चाहिए ताकि आपके इंश्योरेंस और लीगल क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ सके. इसके बाद आपको लिखित तौर पर एक कंप्लेन लिखनी है और अपने खोए हुए सामान के लिए क्लेम करना है. हालांकि, अगर आप बैंक में अपना कोई भी जरूरी दस्तावेज रख रहे हैं तो ऐसे में उसकी एक कॉपी अपने घर जरूर रखें.  

क्या लॉकर का भी करा सकते हैं इंश्योरेंस? 

आप लॉकर में रखे सामान का बीमा बैंक से नहीं करा सकते हैं. हालांकि, कई प्राइवेट कंपनियों द्वारा लॉकर में रखे सामान का बीमा किया जाता है और सामान के चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने पर आपको उसका क्लेम दे दिया जाता है.

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