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अब ITR भरना होगा आसान, पहले से भरा मिलेगा फॉर्म, जानें Income Tax के तहत होने वाले नए बदलाव

इनकम टैक्स का यह नया नियम अब भारत में इतिहास बनाने जा रहा है. सैलरी और पेशे वाले लोगों के लिए अब आईटीआर-1 फॉर्म काफी आसानी से भरा जाएगा.

Written By: Kunal Mishra
Last Updated: February 10, 2026 13:55:17 IST

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New Income Tax Rule: भारत सरकार अब ITR फॉर्म्स को और आसान बनाने की कोशिश में जुटी है. आयकर विभाग अब एक नए और बड़े डिजिटल बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है. अब इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR को भरना पहले से काफी आसान होगा. यह फॉर्म आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप फॉर्म में किसी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे. अगर आपको लगता है कि सारी जानकारियां सही हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ न करके केवल एक क्लिक करना है और आपका ITR फॉर्म भर जाएगा.

इनकम टैक्स का यह नया नियम अब भारत में इतिहास बनाने जा रहा है. सैलरी और पेशे वाले लोगों के लिए अब आईटीआर-1 फॉर्म काफी आसानी से भरा जाएगा. 

होने जा रहा है ऐतिहासिक डिजिटल बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग अपने पिछले 60 साल से चले आ रहे नियमों को पीछे छोड़ कर एक बड़े डिजिटल बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. गौरतलब है कि Income Tax Rules 2026 को एक अप्रेल से लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत ऑनलाइन फाइलिंग लगभग सभी के लिए अनिवर्य होगी. इस नए नियम के तहत डेटा, AI और डिजिटल ट्रैकिंग पर पूरा फोकस किया जाने वाला है. 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के नए इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द जारी होने की उम्मीद की जा रही है. 

लोगों से राय ले रही है सरकार 

इनकम टैक्स के नए नियमों को लागू करने से पहले सरकार अभी जनता से राय ले रही है. मार्च में इनकम टैक्स के नए रूल को अधिसूचित कर दिया जाएगा. आयकर विभाग के मुताबिक नए कानून के तहत उन जानकारियों को फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, जो गैर जरूरी हैं. फॉर्म में कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे टैक्सपेयर आसानी से यह बता सकता है कि उसकी डिविडेंट इनकम कितनी है. विभाग के मुताबिक चालू फाइनेंशियल ईयर में 1.1 करोड़ अपडेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरे गए हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए हो सकते हैं ये बदलाव 

नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. नए नियमों के तहत अब 12.75 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, प्रोविडेंट फंड PF को निकालने पर अब टैक्स में छूट की शर्त को 5 साल से कम करके 3 साल किया जा सकता है. नए लेबर कोड के तहत कंपनियों को समय पर वेतन देना अनिवार्य किए जाने की भी उम्मीद है.

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Written By: Kunal Mishra
Last Updated: February 10, 2026 13:55:17 IST

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