15 साल पूरे हो जाने के बाद कैसे कराएं कार का Registration? कितनी लगेगी फीस, समझें पूरी प्रक्रिया
How to Extend Car Registration: भारत में कार लेना केवल एक शौक ही नहीं है बल्कि, एक जरूरत भी है. ऑफिस जाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने तक में कार की काफी जरूरत पड़ती है. एक बार कार ले लेना का मतलब है कि आपको 15 सालों के लिए फुरसत मिल जाती है. लेकिन, क्या 15 सालों के बाद आपकी कार किसी काम की नहीं रहती है या फिर यह कबाड़ हो जाती है?
ऐसा बिलकुल नहीं है. अगर आपकी कार की कंडीशन सही है तो यह 15 साल बाद भी आपके काम आ सकती है. ऐसे में आप अपनी कार का रजिस्ट्रेशन दोबारा से करा सकते हैं. चलिए जानते हैं री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में.
क्या वाकई बढ़ सकता है कार का समय?
जी हां, अगर आप कार को 15 साल तक ड्राइव कर चुके हैं तो भी आप कुछ राज्यों में अपनी कार की अवधि को बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको कार के री-रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके बाद वाहन की वेरिफिकेशन की जाती है.
कराना होगा फिटनेस टेस्ट
अगर आप अपनी कार का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में RTO अधिकारी गाड़ी के इंजन और पॉल्युशन आदि की जांच करते हैं. अगर आपकी कार की फिटनेस अभी भी अच्छी है तो ऐसे में री-रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है.
कितनी लगेगी फीस?
कार का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़वाने के लिए हर वाहन परर अलग-अलग फीस हो सकती है. दो पहिया वाहनों के लिए 5000 रुपये और लाइट मोटर व्हीकल यानि कार आदि के लिए 10000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है.
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
कार के रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का वैलिड बीमा, पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ही साथ कार का फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की जरूरत पड़ती है.
कैसे करें अप्लाई?
इसे अप्लाई करने के लिए आप सरकार के परिवहन पोर्टल पर जा सकते हैं. इसके बाद Vehicle Related Services के ऑप्शन पर जाएं और अपने राज्य का RTO चुनें. अब आपको Renewal of Registration पर जाकर अप्लाई कर देना है.
5 साल के लिए बढ़ेगा रजिस्ट्रेशन
अगर आप अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो ऐसे में कार का री-रजिस्ट्रेशन केवल 5 सालों के लिए ही बढ़ाया जाएगा. इसके लिए आपको पहले कार का फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा.