Railway New Rules: सावधान! ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो डूबेगा पूरा पैसा, बदल गए नियम
Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाना और यात्रियों को कोच अपग्रेड जैसी आधुनिक सुविधाएं देना है.
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम की बात करें तो अब ट्रेन छूटने के कुछ समय पहले टिकट कैंसिल कराने पर भारी कटौती होगी. रेलवे ने रिफंड की व्यवस्था को समय के अनुसार चार हिस्सों में बांटा है.
72 घंटे से पहले
अगर आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो सिर्फ न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज काटकर बाकी पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.
72 से 24 घंटे के बीच
अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच दौरानटिकट रद्द कराने पर कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा.
24 से 8 घंटे के बीच
अगर आप ट्रेन छूटने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50% पैसा ही वापस मिलेगा.
8 घंटे से कम समय
अब सबसे सख्त नियम यहां है अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है और आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
कहीं से भी कैंसिल कराएं अपना टिकट
ऑफलाइन (काउंटर) टिकट लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है. अब आपको अपना टिकट कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है जहां से टिकट बुक हुआ था। आप देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट रद्द करवा सकते हैं.
बोर्डिंग स्टेशन बदलना हुआ आसान
अगर आपने किसी खास स्टेशन से टिकट बुक किया है, लेकिन अब आप उसके आगे वाले किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो यह अब बहुत आसान है. रेलवे के मोबाइल ऐप के जरिए यात्री आसानी से अपना बोर्डिंग पॉइंट अपडेट कर सकते हैं.
सफर से ठीक पहले कराएं कोच अपग्रेड
रेलवे ने एक और शानदार सुविधा शुरू की है. अब आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना कोच अपग्रेड करवा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने थर्ड एसी (3AC) का टिकट लिया है और ट्रेन में फर्स्ट एसी (1AC) की सीटें खाली हैं, तो आप मोबाइल ऐप के जरिए अपना कोच बदल सकते हैं.