PAN Card Verification Rules: क्या आधार कार्ड से नहीं बनेगा पैन कार्ड, जन्मतिथि के लिए देने होंगे ये डॉक्यूमेंट, 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव?
PAN Card Verification Rules: क्या आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं? यदि हां, तो यह खबर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. दरअसल, अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड प्राप्त करने के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जहां अब तक आप केवल अपने आधार कार्ड का उपयोग करके आसानी से पैन कार्ड प्राप्त कर सकते थे, वहीं नए नियम लागू होने के बाद यह प्रक्रिया थोड़ी अधिक सख्त हो जाएगी. विशेष रूप से 31 मार्च, 2026 के बाद PAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय केवल आधार कार्ड देना ही काफी नहीं होगा. 1 अप्रैल से आवेदकों को अपनी जन्म तिथि से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे. इस बदलाव से सरकार की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन और भी मज़बूत होगा.
पैन कार्ड बनवाने में नियम चेंज
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में उम्र के सबूत को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. अब ऐसी किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को अब अंतिम और मान्य सबूत नहीं माना जाएगा. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार को केवल पहचान के सबूत के तौर पर ही स्वीकार किया जाएगा.
इन्हें माना जाएगा प्रमाणिक
केवल 'कुटुंब रजिस्टर' (पारिवारिक रजिस्टर) और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा. पहले योजनाओं के लिए पात्रता आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि के आधार पर तय की जाती थी. हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा.
परिवार रजिस्टर
परिवार रजिस्टर एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसे ग्राम पंचायत, नगरपालिका निकाय या स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के निवासियों के लिए तैयार किया जाता है. इसमें परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्य शामिल होते हैं. इसमें पारिवारिक जानकारी जैसे नाम, उम्र, आपसी संबंध, लिंग, जाति, पेशा और किसी सदस्य की मृत्यु से जुड़े विवरण होता है. इसे 'परिवार रजिस्टर का उद्धरण' (Family Register Extract) या 'परिवार ID' के नाम से भी जाना जाता है.
दुरुपयोग को लेकर आशंकाएं
अपने आदेश में केंद्र सरकार ने कहा कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अक्सर व्यक्ति द्वारा स्वयं घोषित होती है, जिससे लोगों के लिए धोखाधड़ी करके लाभ उठाने की संभावना बनी रहती है. इसलिए, इन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्रता को सही ढंग से सत्यापित करने के लिए अब उम्र के सत्यापन के लिए अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को प्रायोरिटी दी जाएगी. वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और सामूहिक विवाह योजनाओं जैसी योजनाओं के लिए आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को अब मान्य नहीं माना जाता है.
यह था पिछला नियम
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पहले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में आधार कार्ड को पहचान और उम्र, दोनों के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता था. पात्रता आधार में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर तय की जाती थी और जन्म तिथि का कोई अलग से सत्यापन नहीं किया जाता था.
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
1 अप्रैल से PAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको अपने आधार कार्ड के साथ-साथ नीचे सूचीबद्ध अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे:
जन्म प्रमाण पत्र
वोटर ID कार्ड
10वीं कक्षा की मार्कशीट या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (Affidavit)
यदि आप इन अतिरिक्त दस्तावेजों को जमा किए बिना PAN कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा करने के लिए 31 मार्च, 2026 यानी आज तक का समय है.
PAN कार्ड के लिए अभी अप्लाई करने का तरीका यहां दिया गया है
सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
इसके बाद 'Apply Online' सेक्शन पर जाएं.
वहां से Form 49A (भारतीय नागरिक) चुनें.
इसके बाद अपनी कैटेगरी में 'Individual' चुनें.
अब अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालें.
CAPTCHA भरें, फ़ॉर्म सबमिट करें और टोकन नंबर नोट करना न भूलें.
इसके बाद अपने Aadhaar OTP का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें.
अपना पता और दूसरी जरूरी जानकारी डालें.
लागू फीस ऑनलाइन जमा करें.
आखिर में OTP के ज़रिए Aadhaar ऑथेंटिकेशन पूरा करें और फ़ॉर्म सबमिट करें.