संबंधित खबरें
नतीजों से पहले ही हो गई होटलों की बुकिंग? झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विधायकों को दिया सीक्रेट इशारा
चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में BJP को किसने दिया धोखा? ठहाके मार रहे होंगे उद्धव ठाकरे…जानें पूरा मामला
मक्का की मस्जिदों के नीचे मंदिर है?, नरसिंहानंद ने खोला 'अरब से आए लुटेरों' का राज, फिर बिदक जाएंगे मौलाना
रद्द होंगे UP के उपचुनाव? अखिलेश के चाचा ने बंदूक कांड पर मचाया बवाल, हार का डर या कुछ और
Jalandhar Encounter : गन्ने के खेत में पुलिसवालों ने किया एनकाउंटर, 50 बार हुईं धांय-धांय, वीडियो देखकर कांप गए लोग
फिर खून के आंसू रोए 25 कश्मीरी पंडित, घाटी में हुआ ये दर्दनाक काम, वीडियो सामने आने पर CM उमर अब्दुल्ला की थू-थू
इंडिया न्यूज़(सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश): आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत ने तीन माह की सजा सुनाई है. यह सजा उन्हें बिजली, पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम करने के एक मामले में हुई है.
भारतीय दंड विधान की धारा 143 (गैर कानूनी सभा) और 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी ठहराते हुए तीन-तीन माह के कारावास और 1500/- रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इन सभी को अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी पर फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया है.
अदालत के फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अदालत के इस निर्णय को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जताना हम सभी का नैतिक अधिकार है.
यह मामला करीब 22 साल पुराना है दरअसल, सुल्तानपुर में 22 साल पहले बिजली-पानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में 19 जून 2001 को सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिनमें आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव भी शामिल थे. इन सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. इनमें प्रकाश नामक एक आरोपी की मौत हो गई थी.
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.