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'पोचगेट' केस में केसीआर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : December 26, 2022, 7:02 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक बड़ा झटका देते हुए ‘पोचिंग‘ के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है। दरअसल सीएम केसीआर ने हाईकोर्ट में बीजेपी पर उनके चार विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया था। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के चार विधायकों और कुछ बीजेपी के लोगों का नाम इसमें शामिल हैं। राज्य सरकार ने जिस विशेष जांच दल (SIT) को नियुक्त किया था उसे भी हाईकोर्ट ने भंग किया है। इस एसआईटी को ही राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केस की जांच सौंपी गई थी। एसआईटी ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। हाईकोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के नेता और एडवोकेट राम चंदर राव ने कहा है कि, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।’

यह आदेश तेलंगाना के मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापा मारने के दो महीने बाद आया है। इस रेड के बाद साइबराबाद पुलिस ने चार विधायकों को 100 करोड़ रुपये में ‘खरीद’ कर सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया था। तंदूर विधायक रोहित रेड्डी, जिन्होंने पक्ष बदलने के लिए पैसे की पेशकश करने का दावा किया था, ने आज कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है।भले ही अब तक इस ‘पोचगेट’ केस की जांच राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल कर रहा था।

बीजेपी पर केसीआर ने राज्य की सत्ता अस्थिर करने का आरोप लगाया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आरोप लगाया था कि बीजेपी राज्य में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उनकी पार्टी के विधायक रेड्डी जब कोर्ट जा रहे थे उस वक्त उन्होंने पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस केस मे क्यों हस्तक्षेप कर रही है जबकि वह इस केस की जांच भी नहीं कर रही है।

इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है उनका न इस केस से न ही तीन आरोपियों से कोई लेना-देना है। बीजेपी ने कहा है कि ‘पोचगेट केस’ पूरी तरह से तेलंगाना सीएम का रचा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने रेड्डी को 19 और 20 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी ने सीमा पार की और उनका व्यक्तिगत विवरण एकत्र किया, यह बताए बिना कि उन्हें पहले दिन किस मामले में बुलाया गया था। उन्हें दूसरे दिन बताया कि यह ‘पोचगेट’ के संबंध में था।

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