होम / नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश पर राज्यपाल और राज्य सरकार आमने -सामने, सरकार और राजभवन के बीच बढ़ा तकरार

नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश पर राज्यपाल और राज्य सरकार आमने -सामने, सरकार और राजभवन के बीच बढ़ा तकरार

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 24, 2022, 2:09 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : केरल के राज्यपाल आरिफ खान द्वारा नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के आदेश देने के बाद अब कुलपतियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गवर्नर के आदेश पर केरल उच्च न्यायालय सोमवार शाम चार बजे इस मामले पर विशेष बैठक करेगा। ज्ञात हो, यूजीसी के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आरिफ खान ने 9 कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश दिए थे। गवर्नर ने सोमवार 11:30 बजे तक कुलपतियों को इस्तीफा पहुंचाने को कहा था।

सरकार और राजभवन आमने -सामने

आपको बता दें, केरल गवर्नर के इस आदेश के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने राज्यपाल के इस फैसले पर पलटवार करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। येचुरी ने कहा,” वे वहां आरएसएस कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि वे शिक्षण संस्थानों में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार कर सकें। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे ज क्योंकि संविधान राज्यपाल को ऐसा कोई आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देता।”

राजभवन की ओर से ट्वीट कर कुलपतियों को इस्तीफे के दिए गए आदेश

ज्ञात हो, राजभवन की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। जिसमें सभी कुलपतियों को सोमवार 11:30 बजे तक इस्तीफे पहुंचाने को कहा गया है। राजभवन की ओर से ट्वीट में ये भी लिखा गया,”2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।”

डॉ. राजश्री की नियुक्ति को SC ने किया था रद्द

ज्ञात हो, SC ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एम एस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, यूजीसी के नियमानुसार राज्य द्वारा गठित सर्च कमेटी को वीसी के लिए कम से कम कम इंजीनियरिंग साइंस के तीन उपयुक्त नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहां सिर्फ एक ही नाम को आगे बढ़ाया गया था।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT