इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी में कहा है कि पति एवं अन्य लोगों को भोजन में साइनाइड देकर हत्या की अभियुक्त जोली अम्मा जोसेफ की वीडियो ट्रायल के जरिए ही सुनवाई होगी। अभियुक्त ने केरल उच्च न्यायालय में वीडियो ट्रायल को रोकने और फिजिकल ट्रायल की मांग की थी।जोली अम्मा इस मामले में मुख्य आरोपी है।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कोझिकोड सेशंस कोर्ट की वीडियो ट्रायल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। जोलीअम्मा पर यह आरोप है के उसने अपने परिवारजनों के खाने में ज़हर मिलाया था। मामला 1997 का है, जॉली जोसेफ की शादी रॉय थॉमस से हुई थी। परन्तु जॉली का प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा था।
दरसअल जॉली अम्मा पर यह आरोप है की उसने अपने प्रेमी की मदद से साइनाइड नामक ज़हर का इंतजाम किया था। पहले जॉली ने पुलिस को यह बताया था की उसके पति की मृत्यु हार्ट अटैक आने से हुई है। लेकिन बाद में रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने कब्र खोदकर जांच की तो यह पता चला की जॉली ने ही ज़हर देकर अपने ससुरालवालों की हत्या की थी। 5 अक्टूबर 2019 को जांच एजेंसी ने जॉली जोसेफ और दो अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया था।
Also Read
Ranveer Allahbadia: शराब को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल…
Terror Attack in Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आतंकियों ने वाहनों…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही…
Viral News Of Jhunjhun: यह घटना बगड़ इलाके के एक निराश्रित गृह में रहने वाले…