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हाईकोर्ट ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास पार्किंग की अनुपलब्धता पर मांगा जवाब

Amit Sood • LAST UPDATED : September 8, 2021, 9:53 am IST

मुख्य सचिव समेत कई अफसरों से 4 सप्ताह में मांगा है जवाब
इंडिया न्यूज, शिमला:

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास तलवाड़ा बाईपास रोड पर पार्किंग की अनुपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), उपायुक्त ऊना, अंब के एसडीएम व माता चिंतपूर्णी मंदिर के मंदिर अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विजय सिंह द्वारा लिखे पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर उच्च आय वाले सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और चिंतपूर्णी की ओर जाने वाली दो मुख्य सड़कें हैं। एक भरवाई से नए बस स्टैंड के माध्यम से मंदिर की ओर और दूसरी तलवाड़ा, दसुआ और पंजाब के अन्य बड़े शहरों से। पहली सड़क पर दो र्पाकिंग उपलब्ध हैं, जो जिला कांगड़ा में आती हैं, लेकिन दूसरी सड़क से आने वाले वाहनों के लिए र्पाकिंग नहीं है, जो जिला ऊना में आती है। कुछ साल पहले तलवाड़ा बाईपास पर मंदिर के पास र्पाकिंग न होने के कारण ट्रैफिक जाम में एक एंबुलेंस फंस गई थी, जिससे एक युवक की जान चली गई थी। ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी भी लगातार और गंभीर है। पार्किंग सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग ने भी मंदिर प्रशासन से लिखित में भी पार्किंग बनाने को कहा है। कई ग्राम पंचायतों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव भी पारित किए गए। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने भी इस समस्या को प्रशासन के संज्ञान में लाया है। उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2008 में मंदिर के पास पार्किंग बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि मंदिर प्रशासन को समयबद्ध तरीके से मंदिर के पास के तलवाड़ा में पार्किंग के निर्माण के लिए निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े।

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