इंडिया न्यूज, कोच्चि:
Kerala High Court हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट जगह पर शराब पीना तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि पीने वाले कोई उत्पात नहीं मचाते।
एक सरकारी कर्मी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए जस्टिस सोफी थॉमस ने यह टिप्पणी की। उन्होंने 38 साल के सलीम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी रद करने का 10 नवंबर को आदेश देते हुए कहा कि निजी स्थान पर किसी को परेशान किए शराब पीना कोई अपराध नहीं है। वर्ष 2013 में एफआईआर रद करने की मांग की गई थी।
पुलिस ने बताया कि कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामले में कहा गया था कि जब उन्हें एक आरोपी की पहचान करने के लिए स्टेशन बुलाया गया था, तो वह शराब के नशे में था। इसके बाद कुमार नाम के सरकारी कर्मी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चूंकि आरोपी एक अजनबी था, इसलिए वह उसकी पहचान नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को एक आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा बुलाया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने केपी अधिनियम की उक्त धारा की बात करते हुए कहा कि इसके तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशे में या दंगा करने की स्थिति में पाया जाना चाहिए, जो खुद की देखभाल करने में असमर्थ हो।
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