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Sahara Yojana In Himachal
इंडिया न्यूज, हिमाचल:
Sahara Yojana In Himachal: हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक हालात काफी माली होती है। अमीर और मध्यम वर्ग तो अपनी जीविका आसानी से जी लेते हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें वाक्य ही सहारे की जरूरत होती है। इन लोगों पर सबसे अधिक मार तब पड़ती है, जब वे किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कई बार तो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, किंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है ‘हिमाचल प्रदेश सहारा योजना’। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रतिमाह कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। (Sahara Yojana In Himachal)
लॉन्च जुलाई 2019
घोषणा विपिन सिंह परमार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री)
पहले चरण में बजट 14.40 करोड़ रुपए
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग
संबंधित विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
आर्थिक सहायता 24,000 रुपए सालाना
-हिमाचल में कई लोग ऐसे हैं, जोकि पैसों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, गरीब एवं असहाय लोगों के लिए योजना वरदान बनकर उभर रही है।
-आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उनकी बीमारी के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया जा रहा है।
– यह सुविधा अभी तक प्रदेश में आयुष्मान भारत और हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य योजना के तहत दी जाती थी लेकिन अब इस योजना के तहत भी दी जाने वाली है।
र्पाकिंसन, घातक कैंसर, पैरालिसिस, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी, हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, कुछ किडनी की बीमारी या इसी तरह की किसी अन्य बीमारी जिससे व्यक्ति बुरी तरह से विकलांग या अपंग हो जाते हैं।
इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने वाले मरीजों को रेफर करने की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का भी प्रावधान इस योजना में रखा गया है।
योजना के तहत मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन की सुविधा भी बीमारी से पीड़ित लोगों को मिलेगी। वहीं योजना में बताया गया कि
एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,500 रुपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
-इस योजना में वित्तीय सहायता का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और इसमें दी जाने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जा सकती है।
-हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी।
-आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति यानि गरीबी रेखा से नीचे आता हो।
-पूरे परिवार की वर्ष में कुल कमाई 4 लाख रुपए या उससे कम हो।
-डायग्नोसिस वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं लाभ
-स्थायी प्रमाण पत्र।
-पासपोर्ट आकार की फोटो।
-ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड।
-आय प्रमाण पत्र।
-बैंक डिटेल्स।
-आधार कार्ड या पहचान पत्र।
-जन्म प्रमाण पत्र।
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योजना में आवेदन करने की सुविधा को आफलाइन रखा गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए और आवेदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि इस योजना के लिए आशा वर्कर्स एवं आंगनबाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति की गई है, जिनका यह काम होगा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के घर-घर जाकर इस योजना के लाभार्थियों की पहचान करें और उन्हें इस योजना के लिए प्रेरित करें, वहीं इसके अलावा वे इस योजना के आवेदन फॉर्म को नजदीकी जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यलय से लाभार्थियों को दिलवाकर उन्हें यह भरने में मदद करेंगी।
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